डी एंड एफसीओ ने अनैतिक व्यापार प्रथाओं के लिए दो फार्मा स्टोर्स के लाइसेंस किए निलंबित
डी एंड एफसीओ ने अनैतिक व्यापार प्रथाओं के लिए दो फार्मा स्टोर्स के लाइसेंस किए निलंबित


जम्मू, 22 जुलाई (हि.स.)। आदत डालने वाली दवाओं के अवैध वितरण और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के तहत औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन (डी एंड एफसीओ) जम्मू-कश्मीर ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दवा प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

दवा प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान दो दवा प्रतिष्ठान पड़ोसी राज्यों से आदत डालने वाली दवाओं जिनमें मुख्य रूप से टैपेंटाडोल और प्रीगैबलिन शामिल हैं की बिना अनिवार्य बिक्री/खरीद रिकॉर्ड बनाए की गुप्त खरीद-बिक्री में लिप्त पाए गए। तदनुसार मेसर्स आतिर एंटरप्राइजेज गंजियावरा, अनंतनाग और मेसर्स फार्मा प्लस मेडिकेयर, खेओरा राजौरी के दवा बिक्री लाइसेंस अनैतिक व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दिए गए हैं।

राज्य औषधि नियंत्रक लोतिका खजूरिया ने दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार अनुसूचित औषधियों की बिक्री को विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी खुदरा व थोक औषधि लाइसेंस धारकों द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। औचक निरीक्षण, औषधि भंडार की डिजिटल ट्रैकिंग और अंतर-एजेंसी समन्वय को और तेज़ किया जा रहा है। लाभ के लिए लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के विरुद्ध लाइसेंस रद्द करने और मुकदमा चलाने सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आम जनता से अनुरोध है कि वे प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री या दुरुपयोग से संबंधित किसी भी अनैतिक व्यवहार की सूचना विभाग की हेल्पलाइन पर दें।

हिन्दुस्थान समाचार / अमरीक सिंह