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बरेली, 22 जुलाई (हि.स.) । घर बनाने का सपना अब और आसान हो गया है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने भवन निर्माण उपविधियां-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर बिना नक्शा पास कराए भी घर बनाया जा सकेगा। इसके लिए केवल एक रुपये में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
बीडीए कार्यालय में मंगलवार को आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि अब भवन निर्माण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ बिल्डरों और निवेशकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल, स्कूल और उद्योग जैसे जरूरी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी त्वरित अनुमोदन प्रणाली लागू की जा रही है ताकि फाइलें महीनों तक लम्बित न रहें। बीडीए की योजनाओं और स्वीकृत लेआउट में बने प्लॉट्स पर अब 500 वर्गमीटर तक के आवासीय और 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक नक्शे को लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होते ही वह नक्शा नियमों के अनुरूप माना जाएगा और स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। बीडीए आमजन, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को इन नई व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए जल्द ही वर्कशॉप और संवाद सत्र आयोजित करेगा। अब नक्शा पास कराने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने का झंझट खत्म होने जा रहा है।
उन्हाेंने कहा कि नई व्यवस्था को सरल जरूर किया गया है, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्शा अपलोड करते समय यह घोषणा देनी होगी कि निर्माण कार्य मास्टर प्लान और सभी नियमों के अनुसार किया जा रहा है। यदि कोई गलत जानकारी देता है या नियमों को ताक पर रखता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / देश दीपक गंगवार