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सिरसा, 22 जुलाई (हि.स.)। सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग बच्चे के यौन शोषण मामले में आरोपी रमन गिरी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और वर्तमान में सिरसा की डिंग मंडी में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ 2 अप्रैल 2020 को डिंग थाना में यौन शोषण का अभियोग दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा की गई गहन और निष्पक्ष जांच के दौरान डिजिटल व तकनीकी साक्ष्य जैसे मोबाइल डाटा, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट और पीडि़त के 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान सहित अनेक प्रमाण एकत्रित किए गए। जांच अधिकारी द्वारा पेश किए गए पुख्ता साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सशक्त व प्रभावशाली गवाही ने अदालत के समक्ष एक ठोस केस प्रस्तुत किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल (एफटीएससी सिरसा) द्वारा सुनाए गए निर्णय में दोषी रमन गिरी को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये का जुर्माना, आईपीएस की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना तथा आईटी अधिनियम की धारा 67- बी के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का का जुर्माना लगाया गया है।
डेयरी संचालक से लूट
डबवाली शहर के गुरुद्वारा के निकट डेयरी संचालक से मोटरसाइकिल सवार 4500 रुपये की नकदी व एक अंगूठी लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम एक मोटरसाइकिल पर दो पुरुष व एक महिला बब्बर डेयरी पर आए। दुकानदार बब्बर को अकेला देखकर पानी मांगने के बहाने दुकान में घुस गए व लूट की वारदात को अंजाम दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हुए, लेकिन तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की व लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma