किशोरी से छेड़छाड़ के दाेषी काे साढ़े तीन साल का कारावास
किशोरी से छेड़छाड़ के दाेषी काे साढ़े तीन साल का कारावास


लखीमपुर खीरी, 22 जुलाई (हि.स.)। किशोरी से छेड़छाड़ मामले में मंगलवार को पाॅक्सो कोर्ट ने दाेषी काे तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट अधिवक्ता बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि थाना मैगलगंज निवासी अंकित पर गांव की ही एक नाबालिक किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप वर्ष 2016 में लगा था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में थाना मैगलगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में साक्ष्याें व गवाहों के बयान के आधार पर अंकित कुमार पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट गुलाम मुस्तफा ने तीन वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। काेर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी न्यायाधीश ने दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / देवनन्दन श्रीवास्तव