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नई दिल्ली, 2 जुलाई (हि.स.)। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षण सूची (चार्ट) तैयार करने के नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देशों के अनुसार, अब यात्रियों को अपने यात्रा की स्थिति पहले से पता चल सकेगी, जिससे उन्हें समय रहते सीट की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी।
रेलवे बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब विभिन्न समय पर चलने वाली ट्रेनों के लिए पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला आरक्षण चार्ट पिछली रात 9 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा। वहीं दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे और मध्यरात्रि से सुबह 5 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला आरक्षण चार्ट प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे यात्रियों को सीट की स्थिति जानने और तत्काल आरक्षण कराने में सहूलियत होगी।
दूसरे आरक्षण चार्ट की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा यह नई व्यवस्था उन दूरस्थ स्टेशनों पर भी लागू होगी जहां से ट्रेनें रवाना नहीं होतीं लेकिन वहां से भी चार्ट तैयार किया जाता है। इस आदेश को सभी ज़ोनल रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधकों और केंद्र की सूचना प्रणाली संस्था (क्रिस) को भेजा गया है ताकि इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। सहकारिता से बनेगा बेहतर विश्व की भावना के अनुरूप रेलवे मंत्रालय यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन निदेशक प्रवीण कुमार ने इस निर्णय को यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाला कदम बताया है और कहा कि इससे रेलवे सेवा में पारदर्शिता और तत्परता आएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार