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रांची, 2 जुलाई (हि.स.)। आउटसोर्सिंग व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को अब न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा। झारखंड उच्च न्यायालय (एचसी) की ओर से पारित इस ऐतिहासिक आदेश का झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने जोरदार स्वागत किया है। संघ ने इसे श्रमिक अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर बताया है।
संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि वर्षों से सरकारी संस्थानों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत हजारों श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी श्रमिक, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त हो या एजेंसी के माध्यम से, उसे सम्मानजनक पारिश्रमिक मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है।
राय ने राज्य सरकार से सभी विभागों में कोर्ट आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar