हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
जालौन, 17 जुलाई (हि.स.)। उरई स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने एक हत्या मामले में मुख्य आरोपित गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गोलू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धार

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news