जालौन, 17 जुलाई (हि.स.)। उरई स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने एक हत्या मामले में मुख्य आरोपित गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गोलू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धार
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