हिसार : हरियाणा शव सम्मान निपटान के तहत पुलिस ने शुरू की सख्ती दिखानी
मृतक के परिजन नहीं ले रहे शव, अब पुलिस करेगी अंतिम संस्कार हिसार, 16 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा विधानसभा में चार माह पहले पास हुए हरियाणा शव सम्मान निपटान के तहत पुलिस ने सख्ती दिखानी आरंभ कर दी है। कानून के तहत पहला नोटिस नागरिक अस्पत
ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ओर से दिया गया नोटिस।


मृतक के परिजन नहीं ले रहे शव, अब पुलिस करेगी अंतिम संस्कार

हिसार, 16 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा विधानसभा में चार माह पहले पास हुए हरियाणा

शव सम्मान निपटान के तहत पुलिस ने सख्ती दिखानी आरंभ कर दी है। कानून के तहत पहला नोटिस

नागरिक अस्पताल में पिछले नौ दिनों से धरने पर बैठे गणेश के परिवार को मिला है। नोटिस

में आज बुधवार का वक्त देते हुए कहा गया है कि यदि परिजनों ने शव लेकर अंतिम संस्कार

नहीं किया तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार करवा देगी। उधर, दलित समाज के लोगों ने प्रशासन

व पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को ही महापंचायत बुलाई है, जिसमें

वे आगामी आंदोलन की रणनीति बनाएगी। ऐसे में कानून की पालना व महापंचायत का फैसला, दोनों

ही घटनाक्रम पर प्रशासन व पुलिस की कड़ी नजर है।

डीजे बंद करवाने पर हुए विवाद में गत 7 जुलाई की रात को शहर के 12 क्वार्टर

क्षेत्र में गणेश नामक एक युवक की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य घायल हो गया था। परिजनों

का कहना है कि पुलिस ने युवकों को धक्का दिया है जबकि पुलिस का कहना है कि उन पर हमला

किया गया है। ऐसे में दोनों पक्ष आमने—सामने है। पुलिस ने कई लोगों पर हमले के आरोप में केस दर्ज

भी किया है वहीं युवक के परिजन व समाज के लोगों ने शव नहीं लिया और उनकी मांग है कि

पहले आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर केस दर्ज किया जाए।

ऐसे में घटना व युवक की मौत हो एक सप्ताह सेे ज्यादा समय होने पर शव न लेने

पर अड़े परिवार को पुलिस ने हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून के तहत एक परिवार को नोटिस

जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वह अगर उन्होंने 12 घंटे के अंदर लड़के का शव

नहीं लिया तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देगी। इस कानून के तहत यह पहला नोटिस माना

जा रहा है। पुलिस धरने वाली जगह पर नोटिस देना चाहती थी लेकिन परिजनों ने लेने से इनकार

कर दिया। इसके बाद पुलिस ने नोटिस घर पर चिपका दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के

परिजनों ने बुधवार को महापंचायत बुलाई है जिसमें आगामी रणनीति तैयार ​की जाएगी।

हरियाणा विधानसभा में यह कानून चार माह पहले ही पास हुआ था। इसके तहत अगर किसी

ने इस कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें छह महीने से तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपए

तक का जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस इस कानून के तहत शव का अंतिम संस्कार

करवाने का प्रयास करेगी वहीं परिवार व समाज के लोग महापंचायत बुलाकर आंदोलन की रणनीति

तैयार करेंगे। दोनों पक्षों के लिए बुधवार का दिन काफी चुनौती भरा व निर्णय भरा हो

हो गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर