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नारनौल, 16 जुलाई (हि.स.)। उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने कहा कि शहरी और नियंत्रित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों और अवैध कॉलोनियों पर रोक है। इन नियमों का जिला महेंद्रगढ़ में सख्ती से पालन किया जा रहा है। पिछले महीने जिला नगर योजनाकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से 48 एकड़ में ऐसे निर्माणों को ध्वस्त किया है। अब इस कार्रवाई के दौरान हुए खर्च की रिकवरी में तेजी लाई जाएगी। उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय में अनधिकृत निर्माणों पर रोक के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक ले रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से निर्मित इमारतों, दुकानों, गोदामों और अन्य संरचनाओं से मानव जीवन को खतरे के साथ-साथ विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी और नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करना डीटीपी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि ऐसी कॉलोनी में प्लाट ना खरीदें। इनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है और नियमों का उल्लंघन होता है। नागरिक किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले विभाग से वैधता की जानकारी लें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 की धारा-7ए का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी पुलिस की सहायता से अवैध कॉलोनी के खिलाफ इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी। इस बैठक में कनीना के एसडीएम डॉ जितेंद्र सिंह, नारनौल के एसडीएम रमित यादव, जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला