सिरसा: जिला जेल में लोक अदालत, दो कैदी रिहा
सिरसा, 16 जुलाई (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें दो केसों का निपटारा करते हुए दो कैदियों को रिहा किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवेश सिं
जिला जेल में आयोजित लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते जस्ट्सि।


सिरसा, 16 जुलाई (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें दो केसों का निपटारा करते हुए दो कैदियों को रिहा किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि जेल लोक अदालत में कुल पांच केसों की फाइलें रखी गई जिनमें दो केस का निपटारा किया गया तथा दो कैदी को रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह में दो बार जेल लोक अदालत लगाई जाती है, जो कि माह के प्रथम बुधवार व तीसरे बुधवार को जेल लोक अदालत लगती है।

उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत में छोटे केसों में लंबे समय से जेल में बंद कैदियों से संबंधित केसों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के उपरांत उन्होंने जेल का निरीक्षण किया और कैदियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया।

प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

जेल में संचालित होने वाले सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की गाइडलाइन के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालित नहीं हो सकता। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों ने अबतक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द अपने प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाएं, अन्यथा संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक कम जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि जिला में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को एनसीपीसीआर की गाइडलाइन के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले से रजिस्टर्ड प्ले स्कूलों को भी हर साल अपनी मान्यता का नवीनीकरण (रिन्यूअल) करवाना अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाया गया, तो उसे बच्चों का दाखिला करने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma