पैराग्लाइडिंग से हुई मौत मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
धर्मशाला, 16 जुलाई (हि.स.)। धर्मशाला में गुजरात के युवक की अवैध तरीके से पैराग्लाइडिंग करते हुई मौत मामले पर पॉयलट के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज ली गई है। पुलिस थाना धर्मशाला में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया गया है, ज
पैराग्लाइडिंग से हुई मौत मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर


धर्मशाला, 16 जुलाई (हि.स.)। धर्मशाला में गुजरात के युवक की अवैध तरीके से पैराग्लाइडिंग करते हुई मौत मामले पर पॉयलट के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज ली गई है। पुलिस थाना धर्मशाला में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पॉलयट की लापरवाही के कारण मौत के तहत जांच की जा रही है।

हालांकि मामले में अवैध रूप से अन-नोटिफाईड साईट में पैराग्लाइडिंग करवाने वाले संचालकों को नहीं जोड़ा गया है। जबकि अवैध साईट को लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा भी नियमों के तहत ही साहसिक खेलों व पर्यटकों को जोड़ने की बात कही जा रही है। वहीं, मामले में मजिस्ट्रेट जांच की बिठाई गई है, लेकिन बुधवार को एसडीएम कोर्ट होने के चलते टीम मौके पर नहीं जा पाई है। अब टीम आगामी दिन घटना स्थल पर पहुंचकर अनियमितताओं के सभी पहलूओं की जांच करेगी।

गौरतलब है कि धर्मशाला की इंद्रूनाग के साथ लगते ऊपरी क्षेत्र बनगोटू की अवैध साईट में 13 जुलाई रविवार दोपहर बाद टेंडम फ्लाईट टेकऑफ के दौरान हुए हादसे में मृत गुजरात के पर्यटक युवक सतीश राजेश भाई की मौत हो गई थी। मृतक पर्यटक युवक गुजरात के अहमदाबाद के 25 वर्षीय सतीश राजेश भाई पुत्र राजेश भाई के रूप में हुई थी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान रविवार रात को उक्त युवक की मौत हो गई थी। उधर, घायल पायॅलट सूरज पुत्र संसार चंद निवासी धर्मशाला का उपचार चल रहा है और वह फिलहाल खतरे से बाहर है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में पुलिस थाना धर्मशाला के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले के सभी पहलूओं की जांच पड़ताल करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया