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अनूपपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। जिले थाना करनपठार में दर्ज अपराध की धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों 35 वर्षीय संतोष सिंह पुत्र बुद्धा सिंह एवं एक नाबालिग दोनों निवासी ग्राम करौंदी थाना करनपठार को पुलिस ने हिरासत में लेकर बुधवार को न्यायालय में पेश किया।
जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को रात्रि पीड़िता और उसके परिजन घर में खाना खाकर सो रहे थे, तभी संतोष बैगा और उसका पुत्र गाली-गलौज करते हुए पीड़िता के घर के पास आए और जमीन संबंधी विवाद को लेकर धमकाते हुए खेत में जाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता और उसके पति बाबूलाल बैगा ने उन्हें समझते हुए घर भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद दोनों फिर से आए और बाबूलाल बैगा पर हमला कर दिया। संतोष बैगा ने डंडे से बाबूलाल के कंधे पर वार किया और अपने नाबालिग बालक को टंगिया लाने को कहा। जहां नाबालिग ने टंगिया से बाबूलाल के सिर पर हमला कर दिया जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़ा।
घायल अवस्था में बाबूलाल बैगा को 108 एम्बुलेंस के जरिए करपा अस्पताल फिर राजेन्द्रग्राम और जिला अस्पताल अनूपपुर लाया गया, जहां इलाज के दौरान सुबह करीब मृत्यु हो गई। पुलिस टीम त्वरित जांच करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कथन लिया जहां दोनो ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस जेआर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला