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पूर्वी सिंहभूम, 16 जुलाई (हि.स.)। पूर्वी सिंहभूम जिला में बुधवार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की टीम ने शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान गोलमुरी स्थित सुधा चौबे खटाल, साकची के कैनेलाइट होटल प्राइवेट लिमिटेड, केरला समाजम कैन्टीन और गोलमुरी के गोल्डन आईरिस होटल का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान गाय और भैंस का दूध, पनीर, पास्ता, मैगी व्हीट सूजी और केरा डबल फिल्टर्ड प्योर नारियल तेल के नमूने संग्रहित किए गए। ये सभी नमूने रासायनिक जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजे जाएंगे।
जांच के क्रम में केरला समाजम कैन्टीन से बटरफ्लाई ब्रांड की एक्सपायर्ड खीर बनाने की सामग्री बरामद की गई, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया और प्रतिष्ठान को नोटिस जारी कर अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं, कैनेलाइट होटल में पनीर का ऑन-द-स्पॉट स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, जिसमें पनीर को टींक्चर आयोडीन से नष्ट किया गया, क्योंकि वह मानक पर खरा नहीं उतरा।
सभी रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों को किचन की साफ-सफाई सुनिश्चित करने, पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट रखने, कीट प्रबंधन प्रमाण पत्र और फूड ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का प्रमाण पत्र संधारित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भविष्य की जांच में इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
संग्रहित नमूनों की जांच रिपोर्ट यदि मानक के अनुरूप नहीं पाई गई तो संबंधित खाद्य कारोबारियों पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक