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प्रयागराज, 15 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए आईपीएल के क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर आज रोक लगा दी। यश पर एक महिला ने पांच साल तक कथित तौर पर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
मंगलवार को सुनवाई के दाैरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स की खंडपीठ ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर फिलाहल रोक लगाने के आदेश दिये। न्यायमूर्ति ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “आपको एक दिन, दाे दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था...लेकिन किसी को 5 साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आप 5 साल तक रिश्ते में रहे हैं। काेर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तक यश काे गिरफ्तारी से बचे रहने की राहत देदी। दरअसल, 27 वर्षीय दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन सम्बंध बनाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दयाल पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों की मुलाकात लगभग पाँच साल पहले हुई थी और दयाल ने उससे शादी का वादा किया था। कथित पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि दयाल उसके विवाह के प्रस्ताव को टालता रहा और अंततः उसे पता चला कि दयाल अन्य महिलाओं के साथ भी सम्बंध रखता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे