नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने आतंकी संगठन ‘ द रेजिस्टेंट फ्रंट’ (टीआरएफ) के कार्यकर्ता अरसालान अहेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि आरोपित काफी प्रभावशाली है और
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