एक करोड़ तक के विकास कार्य करवा सकेंगे निगमायुक्त
हरियाणा में निगम आयुक्तों के वित्तीय अधिकार तय चंडीगढ़, 11 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों में आयुक्तों की ओर से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार तय कर दिए हैं। प्रदेश की फरीदाबाद व गुरुग्राम नगर निगम में आय
एक करोड़ तक के विकास कार्य करवा सकेंगे निगमायुक्त


हरियाणा में निगम आयुक्तों के वित्तीय अधिकार तय

चंडीगढ़, 11 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों में आयुक्तों की ओर से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार तय कर दिए हैं। प्रदेश की फरीदाबाद व गुरुग्राम नगर निगम में आयुक्तों को एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी देने की पावर थी। अब दोनों नगर निगमों के आयुक्त ढाई करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी दे सकेंगे। गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगमों में ढाई करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी नगर निगमों की वित्त कमेटी प्रदान करेगी।

हरियाणा सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की है। दोनों नगर निगमों में 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति शहरी निकाय मंत्री प्रदान करेंगे, जबकि 25 करोड़ रुपये से ऊपर के कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी मुख्यमंत्री देंगे। हरियाणा के बाकी नगर निगमों में आयुक्त एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी दे सकेंगे।

गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम राज्य में पावरफुल नगर निगम हैं। अभी तक नगर निगम आयुक्तों को केवल 50 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की ही प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार था, जिसे अब गुरुग्राम व फरीदाबाद में पांच गुणा किया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार एक करोड़ रुपये लेकर दस करोड़ रुपये तक के अनुमानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार नगर निगम की वित्त कमेटी के पास रहेगा। दस करोड़ रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये तक के कामों के लिए विभाग के मंत्री व मुख्य अभियंता और 25 करोड़ से अधिक के कामों के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य अभियंता को अधिकार दिए गए हैं।

नगर परिषद और पालिकाओं के मामलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नगर परिषदों में 50 लाख से पांच करोड़ तक के विकास कार्यों में वित्त कमेटी को अधिकार दिया गया है, जबकि ढाई से पांच करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों को कमेटी की सिफारिश पर प्रशासनिक सचिव मंजूरी देंगे। पांच से 10 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के लिए संबंधित मंत्री और इससे अधिक के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री स्वीकृति देंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा