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गाजियाबाद, 11 जुलाई (हि.स.)। ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस ने इंश्योरेन्स पॉलिसी कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के दो आराेपिताें काे गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल फोन, एक मैजिक पेन, चार फर्जी आईडी कार्ड व चार लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं
एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने शुक्रवार काे बताया कि थाना इन्दिरापुरम में अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सेक्टर 14 वसुन्धरा पर गाड़ी का इंश्योरेन्स पॉलिसी कराने के नाम पर वादी से ब्लैंक चेक ले लेना व वादी के खाते से चेक के माध्यम से कुल तीन लाख 10 हजार रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लेने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस ने दिल्ली के मजलिस पार्क निवासी बलवीर सिंह उर्फ अंकित और नार्थ दिल्ली के कबीर नगर निवासी अरीब हसन को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में आरोपिताें ने बताया कि वे इंटरनेट के माध्यम जिन वाहनों की वारन्टी समाप्त होने वाली होती है, उनका डाटा प्राप्त करके वाहन स्वामियों को मोबाइल फोन से सम्पर्क कर वाहनों की वारन्टी बढ़ाने के नाम पर विश्वास में लेते हैं और धोखाधड़ी से चेक के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने के लिये बताते हैं। मोबाइल पर अपना नाम गलत बताते हैं। जब वाहन स्वामी तैयार हो जाते हैं तो दोनों अभियुक्त ऑफिस व घरों पर जाकर फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर अपने फ्रिक्शन पैन (मैजिक पैन) की मदद से वाहन स्वामी से चेक में छोटी धनराशि भरवाकर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। उसके बाद लाइटर की मदद से चेक में भरी धनराशि को मिटाकर अपनी मर्जी से अधिक धनराशि भरकर चेक को बैंक में जमा कर भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से छह माह पहले वसुन्धरा सेक्टर 14 में रहने वाले अशोक अग्रवाल से चेक प्राप्त कर बैंक से ज्यादा धनराशि भरकर भुगतान ले लिया था। कुछ समय पहले कविनगर की रहने वाली एक महिला से भी धोखाधड़ी कर एक लाख रुपये की धनराशि भरकर यश बैंक वैशाली से भुगतान प्राप्त किया था।
एसीपी नेे बताया कि दोनों आराेपिताें का कोई ऑफिस नहीं हैं ना ही इस काम को अपने घर पर करते हैं। दिन में कही भी पार्क आदि में बैठकर लोगों को अपने झांसे में लेकर धोखाधड़ी करते हैं। आराेपिताें के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है तथा उनके साथ शामिल अन्य साथियाें की तलाश की जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली