तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 164 दुकानदारों के चालान, 24 हजार 800 का जुर्माना
धर्मशाला, 11 जुलाई (हि.स.)। कांगड़ा पुलिस द्वारा तम्बाकू उत्पादों के विरुद्ध चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत जिला के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 300 दुकानों की जांच की गई। यह कार्रवाई खासकर स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे के अंदर पड़ने वाली दुकानों
तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 164 दुकानदारों के चालान, 24 हजार 800 का जुर्माना


धर्मशाला, 11 जुलाई (हि.स.)। कांगड़ा पुलिस द्वारा तम्बाकू उत्पादों के विरुद्ध चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत जिला के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 300 दुकानों की जांच की गई। यह कार्रवाई खासकर स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे के अंदर पड़ने वाली दुकानों में की गई जिसमें 164 दुकानदारों के चालान किए गए। पुलिस विभाग ने इस दौरान 24 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूल किया।

एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस दौरान उक्त दुकानदारों के खिलाफ कोप्टा अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए। वहीं बरामद प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पादों को नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि तम्बाकू नशे की लत की पहली सीढ़ी है। बच्चे अक्सर तम्बाकू से शुरुआत करते हैं, जो आगे चलकर उन्हें घातक नशे की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में इस तरह के उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया