प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 जुलाई तक करें आवेदन: जिला उपायुक्त
पानीपत, 11 जुलाई (हि.स.)। जिला उपायुक्त विरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई, 2025 तक योजना में आवेदन किया जा सकता है।
जिला उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया


पानीपत, 11 जुलाई (हि.स.)। जिला उपायुक्त विरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई, 2025 तक योजना में आवेदन किया जा सकता है। शुक्रशार काे जारी जानकारी में जिला उपायुक्त ने किसानों से योजना के अंतर्गत धान, बाजरा, कपास, मक्का और मूंग जैसी प्रमुख खरीफ फसलों का बीमा करवाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यह योजना किसानों को बेहद कम प्रीमियम दरों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को धान, बाजरा, मक्का और मूंग की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत और कपास की फसल के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

योजना की विशेषता यह है कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से यदि खेत स्तर पर फसल को नुकसान होता है, तो किसान को उस नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम दिया जाएगा। धान को छोडक़र अन्य फसलों में जलभराव के कारण होने वाली क्षति भी योजना के अंतर्गत कवर की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे हर साल करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बीमा के लिए आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी फॉर्म भरे जा सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा