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नई दिल्ली, 11 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन और हेल्थ रिस्क को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को साफ-साफ कह दिया गया है कि अब दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश और दिल्ली सरकार के पहले से जारी ऑर्डर के तहत लिया गया है।
स्पेशल कमिश्नर (क्राइम ब्रांच) देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, अब एनसीटी दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे बनाना, स्टोर करना, बेचना (चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन) और फोड़ना पूरी तरह से बैन है।
यह बैन दिल्ली सरकार के 19 दिसंबर 2024 के ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के 6 मई 2025 के आदेश के मुताबिक है।
पुलिस ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स कंपनियों को ईमेल भेजकर कहा है कि वे अपनी साइट्स से पटाखों की लिस्टिंग हटा दें, और अपने सिस्टम में लोकेशन-बेस्ड ब्लॉकिंग लागू करें ताकि दिल्ली के कस्टमर्स को कोई भी पटाखा डिलीवर न हो। साथ ही, कस्टमर्स को साफ-साफ नोटिफिकेशन दिया जाए कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री और डिलीवरी बैन है। डिलीवरी पार्टनर्स को भी सख्त निर्देश हैं कि वे ऐसे किसी प्रोडक्ट को न उठाएं, न ट्रांसपोर्ट करें और न ही डिलीवर करें।
दिल्ली पुलिस ने इन निर्देशों की कम्प्लायंस रिपोर्ट भी कंपनियों से मांगी है। वहीं, सभी बैंक्वेट हॉल्स, शादी-विवाह वाले वेन्यू, होटल्स और गेस्टहाउस को भी कहा गया है कि किसी भी फंक्शन में पटाखों का इस्तेमाल न करें। अगर ऐसा कोई उल्लंघन होता है तो सीधे क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा।
ये सख्ती इसलिए की गई है क्योंकि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा है। किसी भी उल्लंघन की शिकायत 112 पर की जा सकती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी