कोर्ट ने भरगामा थानाध्यक्ष को सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का दिया आदेश
अररिया 11 जुलाई(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कोर्ट ने भरगामा थानाध्यक्ष राकेश कुमार को 23 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मामले में दैनिकी उपस्थित नहीं करने और न किसी तरह का जारी स्मार पत्र का जवाब देने पर सशरीर उपस्थित होने का आदेश
अररिया फोटो:अररिया कोर्ट


अररिया 11 जुलाई(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कोर्ट ने भरगामा थानाध्यक्ष राकेश कुमार को 23 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मामले में दैनिकी उपस्थित नहीं करने और न किसी तरह का जारी स्मार पत्र का जवाब देने पर सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।इसको लेकर कोर्ट की ओर से भरगामा थानाध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।

जारी नोटिस में बताया गया कि न्यायालय के द्वारा निर्गत रिक्विजिशन नंबर 1226/2025, दिनांक-18.06.2025 के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1105/2025 की सुनवाई हेतु भरगामा थाना कांड संख्या 167/2025 के कांड दैनिकी एवं आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। पुनः रिक्विजिशन नंबर 1338/2025, दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से कांड दैनिकी हेतु स्मार पत्र निर्गत किया गया लेकिन भरगामा थानाध्यक्ष द्वारा न तो कांड दैनिकी न्यायालय में समर्पित किया गया है एवं न ही किसी तरह की सूचना या प्रतिवेदन न्यायालय को दिया गया,जिसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए न्यायालय के समक्ष दिनांक 23 जुलाई 2025 तक सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने थानाध्यक्ष से पूछा कि किन परिस्थितियों में कांड दैनिकी न्यायालय को समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई लम्बित चली आ रही है।

यह मामला थाना क्षेत्र के रामपुर आदी वार्ड संख्या 7 के 20 वर्षीय रणवीर कुमार शर्मा पिता लक्ष्मण शर्मा ने 19 मई 2025 को महथावा बाजार में नवीन रजक उर्फ नटपटा रजक पिता भूदेव रजक और रोशन रजक पिता विनोद रजक के द्वारा मारपीट कर जख्मी कर देने और गले से चांदी का चेन और पॉकेट से 25 सौ रुपैया जबरन निकाल लेने का केस दर्ज कराया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर