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फिरोजाबाद, 11 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने अपहृत किसान को छुड़ाते समय पुलिस व ग्रामीणों पर फायरिंग करने के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना सिरसागंज क्षेत्र में आठ अप्रैल 2004 को अरविंद कुमार खेत पर जा रहा था। उसी दौरान पांच लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह लोग उसे खींच कर ले जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देख वह लोग युवक को छोड़ भागने लगे। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस व ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दो बदमाशों को पकड़ लिया। उन्होंने अपने नाम रामवीर पुत्र लटूरी निवासी कारी खेड़ा हाल निवासी पीतेपुर तथा पन्नालाल पुत्र राम खिलाड़ी जाटव निवासी सैलई थाना रामगढ़ बताया। उन्होंने अपने फरार साथियों के नाम दिनेश पुत्र कल्याण सिंह निवासी लाखनमऊ बरनाहल मैनपुरी करूआ उर्फ व्यापारी जाटव व वीर सिंह बताया।
पुलिस ने विवेचना के बाद पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभारी क्षेत्र कोर्ट संख्या 8 रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान करूआ व वीरी सिंह की मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामवीर, पन्नालाल तथा दिनेश को दोषी माना। न्यायालय ने उनको पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़