पंद्रह जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले लाभार्थियों को नहीं मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन
जयपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स को आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हो सकते हैं सा
15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले लाभार्थियों को नहीं मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन


जयपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स को आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हो सकते हैं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के कुल 6 लाख 8 हजार 861 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर-दिसम्बर माह में भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, लेकिन जयपुर जिले के 82 हजार 934 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है।

वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी ने बताया कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। नियत तिथि तक भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स द्वारा सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो नियत तिथि के पश्चात उनकी पेंशन जुलाई 2025 से रोक दी जाएगी। भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स से अपील है कि निम्न तरीकों के माध्यम से शीघ्र भौतिक सत्यापन करवाए ताकि नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता रहे।

बेहद आसान है भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया

पेंशनधारक किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। इतना ही नहीं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी भेजकर भी सत्यापन कर सकते हैं। यह सत्यापन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश