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प्रयागराज, 10 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को मानव तस्करी और बाल श्रम के मामले में राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सीमा बेग की अर्जी पर गुरुवार को दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गत सात जुलाई को आदेश सुरक्षित कर लिया था।
गौरतलब है कि विधायक के घर में नाबालिग नौकरानी से घरेलू काम कराने के आरोप में 2024 में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने भदोही कोतवाली में सीमा बेग के खिलाफ केस दर्ज कराया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। सीमा बेग की ओर से अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और जीशान मजहर ने दलील दी कि नाबालिग किशोरी ने खुद कहा है कि वह स्वेच्छा से काम कर रही थी। वह अपने घर भी जाती थी और भाई से मिलती थी। किशोरी ने किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से इनकार किया है। शासकीय अधिवक्ता ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट के समक्ष अन्य तथ्य रखे, जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी की मांग की थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे