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जयपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नागेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के खिलाफ अपराध में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक क्षति पहुंचाई, बल्कि उसे जीवनभर दुख देने वाला मानसिक आघात भी दिया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 01 जुलाई, 2022 को गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब अभियुक्त के घरवालों को बताया तो उनके साथ मारपीट की गई। वहीं बाद में डरा-धमकाकर राजीनामा करवा लिया। इसके बाद 27 जून को अभियुक्त उसकी बेटी को भगाकर ले गया। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को गोटन रेलवे स्टेशन से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन अभियुक्त उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया। रेलवे स्टेशन के पास उसे ज्यूस पिलाया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे दूसरे दिन गोठन गांव में होश आया। यहां अभियुक्त ने दो दिन तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं बाद में रेलवे स्टेशन पर पुलिस आकर उसे ले गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता की माता और उसके पिता के बीच पैसों के लेन-देन का विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक