जिला उपभोक्ता आयोग ने पेट्रोल पंप संचालक को दिए मुआवजा अदा करने के आदेश
धर्मशाला, 10 जुलाई (हि.स.)। धर्मशाला स्थित जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसले में एक पैट्रोल पंप संचालक द्वारा शिकायतकर्ता उपभोक्ता को 2 हजार रुपए मुआवजा तथा 3 हजार रुपए जिला उपभोक्ता
जिला उपभोक्ता आयोग ने पेट्रोल पंप संचालक को दिए मुआवजा अदा करने के आदेश


धर्मशाला, 10 जुलाई (हि.स.)। धर्मशाला स्थित जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसले में एक पैट्रोल पंप संचालक द्वारा शिकायतकर्ता उपभोक्ता को 2 हजार रुपए मुआवजा तथा 3 हजार रुपए जिला उपभोक्ता विधिक सहायता कोष में जमा करने के आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार आयोग में दायर की गई शिकायत के तहत कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी तहसील के गांव दरंग निवासी शिकायतकर्ता ने बताया था कि उन्होंने संबंधित क्षेत्र के एक पैट्रोल पंप से 13 फरवरी 2025 को 1452 का ईंधन भरवाया था। इस दौरान ऑनलाइन भुगतान के समय नेटवर्क की समस्या के कारण कर्मचारी ने उन्हें दूसरा खाता उपयोग करने को कहा। तकनीकी खामी के चलते 1452 रुपए की राशि उनके खाते से 2 बार कट गई और पेट्रोल पंप के दोनों खातों में चली गई। जब शिकायतकर्ता ने दोहरी कटौती की जानकारी पेट्रोल पंप मालिक को दी, तो उन्होंने दो बार भुगतान प्राप्त होने से इन्कार कर दिया।

शिकायतकर्ता की बार-बार की कोशिशों के बावजूद जब कोई समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने आयोग में मामला दायर किया। इसके बाद आयोग में आए मामले के बाद आयोग द्वारा पेट्रोल पंप पक्ष को आयोग द्वारा विधिवत नोटिस भेजा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें एकतरफा करार दिया गया। शिकायतकर्ता ने अपनी बात को हलफनामे और दस्तावेज़ों के साथ साबित किया। सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि शिकायत लंबित रहने के दौरान ही 1452 रुपए की राशि पेट्रोल पंप द्वारा लौटा दी गई थी, लेकिन यह भुगतान शिकायत दर्ज होने के बाद किया गया है। इसके बाद आयोग द्वारा पाया गया कि इस मामले में उपभोक्ता को सेवा में कमी के कारण परेशानी और मानसिक तनाव झेलना पड़ा, इसलिए आयोग ने शिकायतकर्ता उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पैट्रोल पंप संचालक को उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। साथ ही इस फैसले के तहत सभी पक्षों को मामले की कॉपियां निःशुल्क उपलब्ध करवाने के भी आदेश पारित किए।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया