रिश्वतखोरी मामले में बीएसएनएल के पूर्व डीई समेत दो को 4 साल की सजा
नई दिल्ली, 10 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान के भरतपुर जिल में आठ साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बीएसएनएल के पूर्व डीई राजेश कुमार बंसल और एक रिटायर्ड अफसर को चार-चार साल की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीबी
सीबीआई


नई दिल्ली, 10 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान के भरतपुर जिल में आठ साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बीएसएनएल के पूर्व डीई राजेश कुमार बंसल और एक रिटायर्ड अफसर को चार-चार साल की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सीबीआई ने इस केस की जांच 6 अप्रैल 2017 को शुरू की थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि एक टेंडर से जुड़े 60 लाख रुपये के बिल की पेमेंट पास कराने के बदले राजेश कुमार बंसल ने 1.20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय इन्होंने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये की रिश्वत ली थी।

रिश्वत की रकम राजेश बंसल के पास से बरामद हुई। इस पूरी कार्रवाई के बाद सीबीआई ने 22 सितंबर 2017 को दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / prashant shekhar