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- पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा 2 लाख की दुर्घटना बीमा
बलौदाबाजार, 7 जून (हि. स.)। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनका ई-श्रम पोर्टल में पंजीयन हुआ है तथा जिनकी मृत्यु एवं दिव्यांगता किसी दुर्घटना के दौरान हुई है उन्हें सुरक्षा बीमा का लाभ एक्सग्रेसिया के रूप में दिया जाता है। ई -श्रम पोर्टल में पंजीयन हेतु 30 जून 2025 तक वृद्धि की गई है।
इस संबंध में श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनका दुर्घटना में मृत्यु अथवा दोनों आखों, दोनो हाथ अथवा पैरों की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति, एक हाथ और एक पैर तथा एक आंख और एक हाथ अथवा एक पैर की पूर्ण रूप से अपुरणीय क्षति हो श्रम विभाग में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त श्रम कार्ड पर 2 लाख रुपये दिया जाता है। इसके अलावा पूर्ण रूप से एक आंख की अपूरणीय क्षति और पूर्णरूप से एक हाथ अथवा एक पैर की अपूरणीय क्षति होने पर 1 लाख रुपये दिया जाता है।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि, यदि 30 जून 2025 के पूर्व से जिनका पंजीयन है और उक्तानुसार दुर्घटना हुई हो तो श्रम विभाग में जाकर आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, उत्ताराधिकारी का बैंक खाता के साथ आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग कार्यालय के दुरभाष क्रमांक 07727796161 पर संपर्क कर सकते है।
हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर