उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू, बिजली कर्मियों के हड़ताल पर रोक
इलेक्ट्रीसिटी टॉवर (लोगो)


लखनऊ, 06 जून(हि.स.)। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव राजकुमार ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश के भीतर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी गयी है। इसके तहत अभी से छह माह तक कोई भी बिजली कर्मी हड़ताल, धरना प्रदर्शन नहीं करेगा।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और यूपी रेनवेबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श.चन्द्र