राइट टू सर्विस के दायरे में आईं एचएसवीपी की सेवाएं
राइट टू सर्विस के दायरे में आईं एचएसवीपी की सेवाएं


अब तीन दिन में मिलेगा भवन कब्जे का सर्टिफिकेटविभिन्न कार्याें के लिए अब समय सीमा निधार्रित

चंडीगढ़, 5 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की विभिन्न सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। इसके साथ ही इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से गुरुवार को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब (एक्यूपेशन सर्टिफिकेट)कब्जा प्रमाण पत्र 3 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए जेई को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है जबकि उप-मंडल अभियंता (सर्वेक्षण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा सम्पदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है। जलापूर्ति लाइन की मरम्मत, जलापूर्ति के लो प्रेशर, सीवर लाइन की ब्लॉकेज हटाने, सीवरेज के मेनहोल की मरम्मत, एसडब्ल्यूडी लाइन की ब्लॉकेज हटाने, एसडब्ल्यूडी मेनहोल की मरम्मत तथा रोड/बर्म की सफाई के लिए पांच दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह पॉट होल (रोड) की मरम्मत के लिए 10 दिन, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए तीन दिन तथा पार्क (बागवानी) और ग्रीन बैल्ट तथा सडक़ किनारे पौधारोपण (बागवानी) के लिए 7 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा