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गुवाहाटी, 5 जून (हि.स.)। असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा 8 जून को आयोजित की जा रही संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024 के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी पुलिस आयुक्तालय ने निषेधाज्ञा जारी की है।
इस आदेश के अनुसार, परीक्षा के दिन गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 24 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर आम नागरिकों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। यह आदेश परीक्षा के दोनों सत्रों- प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न 2 से शाम 4 बजे तक- प्रभावी रहेगा।
पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) इमदाद अली ने आदेश में कहा गया है कि परीक्षा में कुल 18,024 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसउ दाैरान असामाजिक तत्वों द्वारा फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर, यूट्यूब आदि के माध्यम से अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, बाहरी व्यक्तियों द्वारा परीक्षा में हस्तक्षेप के प्रयास भी देखे गए थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि परीक्षा के समय सभी संभावित खामियों को बंद किया जाए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके।
जिन व्यक्तियों को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उनमें वैध प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) वाले परीक्षार्थी, परीक्षा आयोजन में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी जैसे केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, कक्ष निरीक्षक, ग्रेड-III एवं ग्रेड-IV कर्मचारी, परीक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तथा एपीएससी, जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा अधिकृत व्यक्ति शामिल हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश 5 जून को हस्ताक्षरित कर लागू किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश