उज्जैन : अवैध कॉलोनी निर्माण कर जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाईजर के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज
उज्जैन : अवैध कॉलोनी निर्माण कर जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाईजर के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज


उज्जैन, 05 जून (हि.स.)। ईओडब्लयू द्वारा उज्जैन स्थित गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी एवं दशरथ नंदन कॉलोनी के कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। भूमि सर्वे क्रमांक 3268 / 3 पर गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी, ग्राम चिंतामण जवासिया, उज्जैन एवं भूमि सर्वे क्रमांक 138 / 2, ग्राम चिंतामण जवासिया पर दशरथ नंदन कॉलोनी है।

इस मामले में जिन्‍हें आरोपित किया गया है, उनमें ऋतुराज सिंह चौहान पिता मानसिंह चौहान। जसराज शर्मा पिता मदनलाल शर्मा। सोनू पिता श्रीलाल शर्मा। पुष्पराज सिंह पिता हुकुमसिंह चौहान प्रमुख हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 420, 120बी, भा0द0वि0 एवं 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 प्रकरण दर्ज किया है।

ईओडब्लयू ने जब अपने स्‍तर पर जांच की तो उसमें कई अनियमिततायें सामने आईं। जिसमें कि गौरी नन्दन कॉलोनी में टी एण्ड सी पी, नगर निगम, कॉलोनी सेल, रेरा आदि से कॉलोनी की वैध अनुमति प्राप्त नहीं की गई। शासन को राजस्व की हानि कारित की गई।ग्राहकों (प्लॉट खरीदने वालों) के साथ धोखाधड़ी की गई। मूलभूत सुविधाओं यथा-पीने का पानी, बिजली, सड़क एवं सीवर लाईन विकसित करने का वायदा कर विकास नहीं किया गया। दशरथ नन्दन कॉलोनी में ई.डब्ल्यू.एस. के नियमों का उल्लंघन किया गया। आज दिनांक तक दोनो कॉलोनियों का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

वहीं, प्रकोष्ठ मुख्यालय में पंजीबद्ध शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि, आरोपियों द्वारा शहरी क्षेत्र में गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी, में प्लॉट काटकर आम जनता को विक्रय किये गये किन्तु उक्त कॉलोनी के संबंध में कॉलोनाईजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, कॉलोनी सेल, नगर निगम तथा रेरा से आवश्यक अनुमनियां प्राप्त नहीं की गई। कॉलोनाईजर द्वारा उक्त कॉलोनी को विकसित करने के पूर्व संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने के लिये जो राजस्व शासन को भुगतान करना था उसका पालन नहीं करके कॉलोनाईजर द्वारा शासन को राजस्व की हानि कारित की गई है।

दूसरी ओर दशरथ नंदन कॉलोनी में कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी विकसित करने के लिये शासन द्वारा निर्धारित विकास कार्य जैसे पानी, बिजली, सड़क का झूठा वादा कर प्लॉट विक्रय कर ग्राहकों के साथ धोखधड़ी की गई परन्तु उपरोक्त सुविधाओं का विकास नहीं किया गया। शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के पालन में कॉलोनाईजर को कुल बिल्ट-अप एरिया का 15 प्रतिशत के मान से भूखण्ड कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिये आरक्षित करना आवश्यक था। किन्तु कॉलोनाईजर द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. के संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा ग्राहकों के साथ झूठा वादा कर धोखाधड़ी करने, टीएनसीपी, रेरा, नगर निगम की अनुमतियां प्राप्त न कर शासन को राजस्व की हानि कारित करने तथा ईओडब्‍ल्‍यू के मापदण्डों का पालन ना करने एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के कारण धारा 420, 120बी, भा0द0वि0 एवं 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत एफआरआर दर्ज की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्‍वेल