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हरिद्वार, 05 जून (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार द्वारा निर्धारित कीमत से 10 रुपये अधिक वसूलने को उपभोक्ता सेवा में घोर लापरवाही व व्यापारिक कदाचार माना है।
आयोग ने दुकानदार को आदेश दिया है कि वह पीड़ित उपभोक्ता को 10 रुपये अधिक कीमत वसूलने के बदले 100 रुपये , 10 हजार रूपये क्षतिपूर्ति व 5 हजार रुपये वाद खर्च सहित कुल 15100 रुपये का एक माह के अंदर भुगतान करे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता, सदस्य रंजना गोयल व डॉ अमरेश रावत ने उक्त निर्णय उपभोक्ता दुष्यंत पुंडीर की शिकायत पर दिया है।
उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि दुष्यंत पुंडीर ने रुड़की के ईजीडे से पारले मोनिको साल्टेड के 200 ग्राम का एक डिब्बा 60 रुपये में खरीदा था, लेकिन जब डिब्बे पर अधिकतम खुदरा मूल्य देखा तो वह मात्र 50 रुपये अंकित था, जिस पर उपभोक्ता ने ईजीडे को पहले मौखिक और फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर निर्धारित कीमत से अधिक वसूल किये गए 10 रुपये लौटाने की मांग की, लेकिन ईजीडे ने उक्त धनराशि लौटाने से इंकार कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई और जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को सही पाते हुए कुल 15100 रुपये का भुगतान करने का आदेश ईजीडे को दिया है।
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हिन्द्स्थान समाचार/रजनीकांत
हिन्दुस्थान समाचार / रामानुज शर्मा