जीएसटी घोटाले के आरोपित की रिमांड के बाद ईडी कोर्ट में हुई पेशी, भेजा गया जेल
फाइल फोटो सिविल कोर्ट


रांची, 05 जून (हि.स.)। जमशेदपुर में हुए 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में ईडी ने कारोबारी अमित गुप्ता की तीन दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने 14 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में अमित गुप्ता को जेल भेज दिया। शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़े केस में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है। इसी मामले से जुड़े एक अन्य आरोपित विक्की भालोटिया अमित अग्रवाल की ओर से उनकी जमानत पर बहस के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। उनकी ओर से कहा गया है कि मामले में सीनियर एडवोकेट बहस करेंगे। विक्की भालोटिया की जमानत पर बहस के लिए ईडी कोर्ट ने 11 जून की तिथि निर्धारित की है।

ईडी ने जीएसटी घोटाले में अब तक चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें शिवकुमार देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया, कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता व मोहित देवड़ा शामिल हैं। वर्तमान में ये रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं।

उल्लेखनीय है कि शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत आरोपियों पर लगभग 14,325 करोड़ के फर्जी चालान बनाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 800 करोड़ से अधिक के अयोग्य दावे किए गए थे. इस तरह सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस मामले में जीएसटी इंटेलीजेंस ने पूर्व में कार्रवाई की थी। तब जीएसटी अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर केस दर्ज कर शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता को जेल भेज दिया गया था। सुमित और अमित गुप्ता जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ईडी को इससे जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए जीएसटी चोरी को अंजाम दिया गया था।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे