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गृह सचिव ने ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का किया शुभारंभ
चंडीगढ़, 4 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) और उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। इसका औपचारिक उद्घाटन बुधवार को हरियाणा की गृह, जेल ,आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन रिक्तियों को व्यवस्थित रूप से भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में विशेष रूप से सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) और उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) कैडर के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 185 एडीए कर्मचारी हैं, जिनमें से 117 को ‘डीम्ड’ स्थानांतरण के लिए और 68 ने वॉलंटरी (स्वैच्छिक) स्थानांतरण का विकल्प चुना है। डीडीए कैडर के लिए 31 कर्मचारी हैं, जिनमें से 15 ‘डीम्ड’ स्थानांतरण और 16 वॉलंटरी (स्वैच्छिक) आवेदक हैं। उन्होंने बताया कि डीडीए कैडर के 84 प्रतिशत कर्मचारियों और एडीए कैडर के 76 प्रतिशत कर्मचारियों को उनके द्वारा चुने गए पहले पांच पसंदीदा स्टेशनों में से अपना स्टेशन मिल गया है।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों और विभाग दोनों को कई लाभ प्रदान करेगा। यह मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करता है, प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं दोनों को ध्यान में रखते हुए पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) द्वारा विकसित पोर्टल ने योग्यता और वरीयताओं के अनुसार पात्र कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश तैयार किए हैं। इस पहल से स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी, शिकायतों और मनमाने फैसलों में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिससे अंतत: अधिक प्रेरित और कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा