मध्यप्रदेश के पीथमपुर में कचरा जलाने पर रोक लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 04 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को मध्यप्रदेश के पीथमपुर में जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि इस याचिका पर ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को भी मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले पर इलाके के लोगों से सलाह नहीं ली गई थी। याचिका में आशंका जताई गई है कि अगर ये कचरा पीथमपुर में जलाया गया तो वहां के लोगों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर रेडिएशन फैलता है तो उससे प्रभावित लोगों की चिकित्सा की सुविधा भी इस इलाके में नहीं है।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 2 और 3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि को जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 3 दिसंबर, 2024 को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से डिस्पोजल साइट पर पहुंचाने का आदेश दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी