Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नई दिल्ली, 4 जून (हि.स.)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एनडीएमसी क्षेत्र के सभी संपत्ति करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक संपत्ति कर के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 70 के तहत, एनडीएमसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों और भवनों की मूल्यांकन सूची विधिवत तैयार की गई है और प्रामाणिक की गई है।
यह कार्य 16 अप्रैल 2025 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुरूप किया गया है।
जहां कहीं एनडीएमसी उपविधियों 2009 के विरुद्ध याचिकाएं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वहां सूचीबद्ध दर योग्य मूल्य अस्थायी हैं। ये प्रविष्टियां एनडीएमसी अधिनियम की धारा 63(1) के तहत जारी नोटिसों के निपटारे के पश्चात संशोधित की जाएंगी और इन्हें अंतरिम रूप में माना जाना चाहिए।
चहल ने आगे बताया कि मूल्यांकन सूची एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर भी उपलब्ध है। करदाता अपनी संपत्ति की जानकारी देखने के लिए अपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर को यूज़र आईडी और नंबर को पासवर्ड के रूप में उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि एनडीएमसी संपत्ति कर के बिलों की भौतिक प्रतियां भी भेज रही है। यदि कोई करदाता 4 जून 2025 तक बिल प्राप्त नहीं करता है, तो वह खाता अधिकारी कर के कार्यालय से उसकी डुप्लीकेट प्रति समय: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक पालिका केंद्र की 9वीं मंजिल पर कक्ष संख्या 9009 से प्राप्त कर सकता है।
समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने की घोषणा
चालू वर्ष का कर 30 जून 2025 या उससे पहले जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
30 सितंबर 2025 तक भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट लागू होगी।
चहल ने सभी करदाताओं से आग्रह किया कि वे समय पर अपना संपत्ति कर जमा करें। समय पर अनुपालन न केवल छूट का लाभ सुनिश्चित करेगा, बल्कि एनडीएमसी के स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक शहर निर्माण के सतत मिशन में भी योगदान देगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी