पॉक्सो के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 04 जून (हि.स.)। पाॅक्सो कोर्ट ने बुधवार को पाॅक्सो के दोषी को पांच साल और धमकाने के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना एका क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बालिका 18 जून 2022 को घर का सामान लेने दुकान पर गई थी। उसी दौरान हसन वहां पहुंचा और बालिका को पकड़कर खेत की तरफ ले जाने लगा। बालिका उसके हाथ को दांतों से काट कर घर आ गई। उसने अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां हसन के घर शिकायत करने गई तो उसके चाचा बंटू व मुखिया ने उनको तमंचा लहराते मां-बेटी को धमकाया। बालिका की मां ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-तीन राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद कुमार चौहान ने की।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे के दौरान छह गवाह और आठ साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गये। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हसन को पाॅक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी के चाचा बंटू व मुखिया को धमकी देने का दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़