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नई दिल्ली, 04 जून (हि.स.)। नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने 26 नवंबर, 2008 काे मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपित और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने संबंधी याचिका का विरोध किया है। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि अगर तहव्वुर राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी गई, तो संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा हो सकता है। स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने 9 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
बुधवार काे एनआईए ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो 9 जून तक अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने 28 मई को तहव्वुर राणा को नोटिस जारी किया था। 24 अप्रैल को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग काे खारिज कर दी थी। तहव्वुर राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 9 मई को कोर्ट ने राणा को 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को अमेरिका से लाने पर दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था। उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी।
तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। 64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी