वर्ष 2019 से पहले के वाहनों के नंबर प्लेट बदलने के नाम पर बस्तर संभाग के एक जिले से नाै करोड से अधिक की हाेगी उगाही
अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना-आदेश


अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना-आदेश


अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना-आदेश


अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना-आदेश


अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना-आदेश के अतिरिक्त 20 रूपये की जा रही अतिरिक्त वसूली से तीन लाख की हाेगी उगाही

जगदलपुर, 4 जून (हि.स.)। छत्तीसगढ़ शासन के अपर परिवहन आयुक्त टी. रवि शंकर के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना-आदेश के अनुसार वर्ष 2019 से पहले के सभी वाहनों के नंबर प्लेट बदलने का फरमान जारी कर आरटीओ एवं पुलिस के डंडे के जोर पर बस्तर संभाग के एक जिले के डेढ़ लाख वाहनों से जबरन लगभग नाै करोड़ रुपये से अधिक की उगाही का खुला खेल शुरू हो गया है। इसके अलावा बस्तर संभाग के सभी छह जिलाें में यह प्लेट लगाए जाएंगे ।

प्रश्न यह उठता है कि जब वर्ष 2019 से पहले के सभी वहां अपने वाहन नंबर के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर इसका भुगतान पहले ही कर चुके हैं तो फिर उनसे जबरन हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट के नाम पर राशि की वसूली को वैधानिक नहीं कहा जा सकता है। नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाया जा रहे हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाकर एक दुपहिया वाहन से 485 वसूले जा रहे हैं। इसी प्रकार थ्री व्हीलर वाहनों से 500 से ऊपर की राशि वसूल की जा रही है, वहीं लाइट मोटर व्हीकल कार-जीप से 750 रुपए से ऊपर वसूले जा रहे हैं, एवं अन्य वाहनों से 800 से ऊपर की राशि की वसूली जा रही है। जबकि दो पहिया वाहन के लिए निर्धारित 365:80 पैसे थ्री व्हीलर के लिए 427:16 पैसे लाइट मोटर व्हीकल कर जीप के लिए 656:8 पैसे एवं अन्य वाहनों के लिए 705:64 रूपये निर्धारित किया गया है। वहीं इसके इंस्टॉलेशन अर्थात वाहनाे पर लगाने के लिए 100 अतिरिक्त चार्ज लगाने का अलग से फरमान जारी किया गया है। वहीं अतिरिक्त इंस्टालेशन चार्ज पर भी जीएसटी लगाकर लगभग तीन लाख की अतिरिक्त वसूली कर रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ शासन सुसाशन का ढ़िढाेरा पीट रही है वहीं पुराने वाहन चालकाें काे लाईन में लगाकर अवैध वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग के द्वारा सार्वजनिक सूचना-आदेश जारी करने का काम कर रही है।

परिवहन आयुक्त के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के कंडिका 2 में यह भी निर्धारित किया गया है, कि जारी निर्धारित राशि के अतिरिक्त 100 रूपये इंस्टालेशन चार्ज लगाया जाएगा साथ ही घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देय होने का भी प्रावधान किया गया है। जिसके द्वारा इंस्टॉलेशन करने वाले 100 अतिरिक्त चार्ज के अलावा इस पर पर भी जीएसटी लगाकर अधिक वसूली कर रहे हैं, जिसका कोई प्रावधान जारी सार्वजनिक सूचना में नहीं की गई है।

वहींं आरटीओ डीसी बंजारे की खुली धमकी जिसमें उन्हाेंने कहा है कि नंबर प्लेट नहीं बदलने वाले वाहन चालकों पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जायेगी। इससे डरकर लाईन लगाकर नंबर लगवाने के लिए मजबूर हैं ।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर डेढ़ लाख पुराने वाहनाें से सिर्फ बस्तर जिले से 9.3 कराेड़ से अधिक हाेगी उगाही आरटीओ एवं पुलिस विभाग के डंडे के जोर पर मजबूर आम पुराने वाहन चालक से वसूली की प्रक्रिया का आकलन करने पर सिर्फ बस्तर जिले के डेढ़ लाख पुराने वाहनाें से नाै करोड़ से अधिक की राशि हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट के नाम पर अवैधानिक वसूली में लगी हुई है। इस मामले को विपक्ष के राजनीतिक दल भी मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं । जबकि पुराने वाहन मलिक पहले ही इस राशि का भुगतान विभाग को नियमानुसार कर चुके हैं । यदि सरकार के द्वारा 2019 से पहले सभी वाहनों के नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से बदलने का निर्णय लेती भी है तो उन्हे नि:शुल्क नंबर प्लेट उपलब्ध करवाती, लेकिन सरकार अपने चाहते प्राईवेट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कई साै करोड़ का खुला खेल खेलने में लगी हुई है। वहीं इसके इंस्टॉलेशन अर्थात वाहनाें पर लगाने के लिए 100 रूपये अतिरिक्त चार्ज लगाने का अलग से फरमान जारी किया गया है। वहीं अतिरिक्त इंस्टालेशन चार्ज पर भी जीएसटी लगाकर लगभग 3 लाख की अतिरिक्त वसूली कर रही है।

उच्चतम न्यायालय का आदेश सार्वजनिक करे, न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना एक अप्रेल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए जारी अधिसूचना में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए समय-समय पर जारी निर्देशों की अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन का हवाला देकर यह गोरख धंधा 2019 से पूर्व के वाहन चालकों से आवैधानिक रूप से करोड़ों की उगाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।

इस संबध में कानून के जानकार अधिवक्ता किेशाेर पानीग्राही का कहना है कि उच्चतम न्यायालय कभी भी पुराने वाहनों से हाई सिक्योरिटी नंबर के नाम पर वसूली का आदेश नहीं दे सकती है। यदि परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना मेें उच्चतम न्यायालय का हवाला दिया गया है ताे, उन्हें ऐसे न्यायालय के आदेश काे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्हाेंने कहा कि परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना पत्र में उच्चतम न्यायालय का हवाला देकर पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए राशि लिए जाने का यदि उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया है, तो उच्चतम न्यायालय को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए।

बहाब खान ने अपने पुराने दुपहिया वाहन पर हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगवाया उन्हाेने बताया कि मेंरी एक दुपहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगवाने के लिए 485 रूपये का भुगतान करना पड़ा जब कि दो

पहिया वाहनों

के लिए 365 रूपये, तीन

पहिया के लिए 427 रूपये, कार

अथवा हल्के वाहनों के लिए 656 रूपये

तथा अन्य के लिए 706 रूपये निर्धारित की गई है। इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले के लिए 100 रूपये अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है। इस तरह कुल 465 रूपये लेना चाहिए था, लेकिन 20 रूपये अधिक 485 रूपये लिया गया।

बस्तर जिले के परिवहन अधिकारी डीसी बंजारे का कहना है कि बस्तर जिले में वाहन चालकों के सुविधा के लिए

लगातार विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट नहीं बदलने वाले वाहन

चालकों पर आने वाले दिनों में मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान पर उक्त नियम के तहत कार्रवाई का अधिकार नहीं हाेने की बात बताई गई ताे परिवहन अधिकारी निरूत्तर हाे गये और परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना का हवाला देने लगे, जिसमें मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे