बालक के साथ कुकर्म के दो दोषियों को दस-दस साल की सजा
नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना


मुरादाबाद, 04 जून (हि.स.)। मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार की अदालत ने तीन साल पहले नाबालिग किशोर से कुकर्म के मामले में बुधवार को दो दोषियों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ क्षेत्र की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका नाबालिग बेटा 26 मार्च 2022 की शाम पांच बजे खेल रहा था। इस बीच अरमान और इमरान पैसे की लालच देकर उसके बेटे को ले गए। दोनों ने बेटे के साथ कुकर्म का प्रयास किया। मारपीट के दौरान वह मौके से भाग निकला। घर पहुंचने पर उसने रोते हुए अपनी मां से आप बीती सुनाई। मां की तहरीर पर कांठ पुलिस ने 30 मार्च 2022 को केस दर्ज किया। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपित अरमान और इरफान को दोषी पाते हुए दस-दस साल की कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल