Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पटना, 4 जून (हि.स.)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की मौत के बाद उसके परिवार को आर्थिक मदद की पहली किस्त के तौर पर 4 लाख 12 हजार 650 रुपये की राशि खाते में अंतरित (ट्रांस्फर)कर दी गई है। इस अनुग्रह राशि के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी (मुजफ्फरपुर) की ओर से मृतका के परिवार को प्रतिमाह 7,750 रुपये की पेंशन स्वीकृत की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए एक तरफ जहां दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा में लापरवाही बरतने वाले दो चिकित्सा पदाधिकारियों के खिलाफ निलम्बन और पद से हटाने की कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ दुष्कर्म के आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि परिवार को 27 मई 2025 से 31 मई 2025 तक की पेंशन राशि 1,250 रुपये का भुगतान 4 जून (बुधवार)2025 तक उनके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। जून माह की पेंशन 5 जुलाई 2025 तक प्रदान की जाएगी।
सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मृतक किशोरी के अधिकारों की रक्षा, परिवार के पुनर्वास और गैंग रेप के दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बेटियों-महिलाओं की रक्षा और पीड़ित परिवार के पुनर्वास में सदा तत्पर रहेगी। ---------------
हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी