उत्तराखंड : मंत्रिमंडल में ई-वाहनों पर टैक्स छूट, बदरीनाथ सुंदरीकरण समेत 12 प्रस्तावों पर मुहर
सचिव  शैलेश  बगोली मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग करते ।


देहरादून, 04 जून (हि. स.)। धामी मंत्रिमंडल में बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, बदरीनाथ धाम में सुंदरीकरण, वर्दी वाली सेवाओं के लिए एक ही भर्ती परीक्षा करवाने, पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे कुल 12 महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। देहरादून की सीएनजी व बीएस-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देय रहेगा।

बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिमंडल समाप्ति के बाद सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग की।

उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 में संशोधन किया गया है। इस नीति के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए धन विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और एक गैर व्यपगत फंड के रूप में उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एक एस्क्रो खाते में जमा किया जायेगा। बैंको की ओर से उक्त एस्क्रो खातों को खोलने के लिए कतिपय समस्याएं इंगित की गई है। इसके अतिरिक्त शासन के वित्त विभाग के शासनादेश 05 जुलाई, 2023 के अनुसार बजटीय अनुदानों के लिए एसएनए खाता खोलकर उसे आईएफएमएस से इंटीग्रेटड किया जाना अनिवार्य है। एस्क्रो खाते के स्थान पर उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एसएनए खाता खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में संशोधन किया गया है। विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर अथवा सीएनजी से चलित यानों पर एक बारीय कर की दरें निर्धारित हैं। उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय मोटरयान (नवां संशोधन) नियम, 2023 के नये नियम 125 ‘‘एम’’ के अन्तर्गत केवल प्लग इन हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान एवं स्ट्रांग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान को भी देय मोटरयान कर से छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वाहन स्वामियों को उक्त श्रेणी के वाहन क्रय एवं उसके उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रदूषण में कमी लाना भी है। उक्त कर छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल एक बार के लिये ही वैध होगी।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए नवीन पदों का सृजन किया गया है। 64 अस्थायी पदों का सृजन किया गया। जिसमें 02 पद डाइंग कैडर होने के दृष्टिगत वर्तमान में 62 पद ही सृजित है। वहीं, सृजित पदों के अतिरिक्त उप सचिव का 01 नियमित पद व विधि अधिकारी 01 पद, संविदा/आउटसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 02 पद आउटसोर्स, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 01 पद आउटसोर्स, स्वागती का 01 पद आउटसोर्स, वाहन चालक के 03 पद आउटसोर्स तथा सुरक्षा कार्य हेतु 06 सुरक्षा कर्मियों आउटसोर्स के माध्यम से, इस प्रकार कुल 15 (01 नियमित पद और 14 आउटसोर्स के) नवीन पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।

बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में पर्यटन विभाग की चार योजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है। शेष नेत्र लोटस वॉल का पहला कार्य, सुदर्शन चौक कार्य, सुदर्शन चौक कलाकृति, प्री एंड रिवर्स कल्चर कार्य किया जाएगा।

उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। आयोग के संरचनात्मक ढांचे में कुल 47 पद सृजित किये गये थे। पूर्व से सृजित ढांचे में 12 नवीन पदों को सृजित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कार्मियों की पूर्व सेवाओं को उपादान की देयता के लिए जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई है।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के अन्तर्गत 859 पर्यावरण मित्रों को वन टाईम सेटलमेंट के तहत विनियमित किया गया था। वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान के लिए विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, 22 नवम्बर 2016 में संशोधन किया गया है। 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा।------------------

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार