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जींद, 4 जून (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका के समक्ष 10 मामले विचाराधीन रखे गए। इनमें से छह मुकद्मों को अंडरगोन किया गया। यदि विचाराधीन बंदियों पर और कोई मामला लंबित नही है तो ऐसे ठह बंदियों को रिहा करने के आदेश पारित किए गए। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत प्रत्येक माह दो बार आयोजित की जाती है। प्राधिकरण सचिव ने जिला जेल का निरीक्षण भी किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों व हवालातियों से उनके मामलों में आ रही समस्याएं सुनी और समाधान संबंधी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सीजेएम ने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी के लिए वकील की आवश्यकता है तो वे प्राधिकरण के अधीन निशुल्क वकील की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लिखित दरखास्त जेल प्रशासन या न्याय रक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में भेजी जा सकती है। कानूनी सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय जींद तथा उपमंडल न्यायालय नरवाना और सफीदों में आयोजित की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा