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अररिया 04 जून(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने बुधवार को गांजा रखने के दोषी को सात साल की सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया ।
सजा पाने वाला दोषी 30 वर्षीय मुकेश मंडल पिता राजकिशोर मंडल है,जो जोगबनी थाना क्षेत्र के जोखरण,वार्ड संख्या 04 का रहने वाला है। मुकदमा एसएसबी 56 वी बटालियन के अशोक कुमार सूचक के द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें दोषी मुकेश मंडल के अलावा जोगबनी के ही सुबोध यादव, पिता - जगदीश यादव, पीपरा निवासी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।मामला 8 जनवरी 2024 का है। मुकेश मंडल को बैजनाथपुर स्थित बॉर्डर पिलर संख्या 177/04 से टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल संख्या बीआर 38एजी - 2536 से दस किलो तस्करी के गांजा के साथ पकड़ा गया था।
पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर केवल दोषी मुकेश मंडल के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर न्यायालय ने ट्रायल कर दोषी करार दिया । सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविन्द्र विश्वास ने न्यायालय से कम से कम उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई, जबकि सरकार के ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी।दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सात साल की कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर