चरस तस्करी मामले में 12 साल की सजा के साथ दो लाख रुपए जुर्माने की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर


पूर्वी चंपारण,04 जून (हि.स.)।विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वितीय ने चरस तस्करी मामले में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है । एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मुकर्रर जिले के बुधुअहां छौड़ादानो निवासी 35 वर्षीय फूल मोहम्मद को स्पेशल जज सूर्यकांत तिवारी ने दो लाख रुपए अर्थदंड के अतिरिक्त 12 वर्षो के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।

घोड़ासहान थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 11 मई 2023 को बिना रजिस्ट्रेशन के सुपर स्पेलेन्डर मोटर साइकिल से तस्करी के लिए छुपाकर लाने के क्रम में श्रीपुर कस्बा गांव के सड़क पर तस्करी के दौरान दो किलो एक सौ ग्राम चरस के साथ पकड़े गए थे। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों का परिक्षण कराकर दलीलें पेश किया । साथ ही यह भी बताया कि बरामद मादक सामग्री फौरेन्सिक जाँच में चरस ही पाए जाने की पुष्टि हुई थी ।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार