भारत ने ‘अवैध’ मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को किया खारिज
नई दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। भारत ने हर बार की तरह इस बार भी सिंधु जल संधि - 1960 के अंतर्गत गठित एक ‘अवैध’ मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर से जारी ‘पूरक निर्णय’ को सिरे से खारिज कर दिया है। निर्णय किशनगंगा-रतले परियोजनाओं से जुड़ा है।
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