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रांची, 26 जून (हि.स.)। डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे-स्लीप मिलेगा। एजी (महालेखाकार) ने इससे संबंधित आदेश और पे-स्लीप जारी कर दिया है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि कोर्ट का फैसला यदि अनुराग गुप्ता के खिलाफ आता है तो वेतन को वापस लिया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाये जाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अनुराग गुप्ता की सेवा को 30 अप्रैल तक ही माना है। इसके बाद से उन्हें रिटायर माना जा रहा है।
मंत्रालय ने इससे संबंधित पत्र भी झारखंड सरकार को लिखा था। इस पत्र के जवाब में राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को बताया है कि डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति झारखंड सरकार की ओर से बनाये गए नियमों के अनुसार किया गया है। उनकी सेवा डीजीपी पद पर नियुक्ति की तारीख से अगले दो साल तक के लिए होगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले महालेखाकार ने अनुराग गुप्ता का अप्रैल माह का पे-स्लीप जारी करते हुए उसे शून्य कर दिया था। पिछले हफ्ते गृह विभाग ने एक पत्र लिखकर महालेखाकार को जानकारी दी थी कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर नियुक्ति सरकार की ओर से बनाये गए नियमों के अनुसार की गई है। इसलिए इनका पे-स्लीप जारी किया जाये।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak