उप्र लोक निर्माण विभाग में लागू हुई सचिवालय जैसी प्रवेश व्यवस्था
लखनऊ, 24 जून(हि.स.)। लखनऊ स्थित उप्र लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय के परिसर में आगन्तुकों के प्रवेश के लिए उप्र सचिवालय प्रवेश नीति-2018 में निहित व्यवस्था को यथावत लागू किया गया है। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय परिसर में प्रवेश के लिए दैनिक प्रवेश पास
उप्र लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय की फाइल फोटो


लखनऊ, 24 जून(हि.स.)। लखनऊ स्थित उप्र लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय के परिसर में आगन्तुकों के प्रवेश के लिए उप्र सचिवालय प्रवेश नीति-2018 में निहित व्यवस्था को यथावत लागू किया गया है। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय परिसर में प्रवेश के लिए दैनिक प्रवेश पास के लिए विभागीय सक्षम अधिकारी एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आगन्तुक का विवरण ऑनलाइन माध्यम से लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के गेट नम्बर एक पर स्थित प्रवेश पास काउन्टर पर भेजना होगा।

उप्र लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यालय परिसर में प्रवेश हेतु इच्छुक आगन्तुकों को सर्वप्रथम विभाग में अधिकृत सक्षम अधिकारी के स्तर से व्यक्तिगत तौर पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के उपरान्त प्रवेश पास आगन्तुक कक्ष में पास काउन्टर पर फोटोयुक्त पहचान पत्र देखकर ही जारी किया जायेगा। प्रवेश पास जारी होने की प्रक्रिया में लगने वाले समयावधि में आगन्तुकगण, पास-कक्ष में प्रतीक्षा करेंगे। इस प्रवेश पास का एक भाग सुरक्षा चौकी में अभिलेखार्थ सुरक्षित रखा जायेगा। प्रवेश पास की संस्तुति करने हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारियों की सूची काउन्टर पर उपलब्ध रहेगी।

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष ने बताया कि इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी ईएचआरएमएस कोड अंकित विभागीय परिचय पत्र धारित करते हुए गेट नम्बर एक से प्रवेश करेंगे। गेट नम्बर दो और तीन से प्रवेश पूर्णतया निषेध होगा। विभागीय परिचय पत्र धारित न किये जाने की स्थिति में उन्हें सामान्य पास के द्वारा ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करना होगा।

विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि पास जिस कक्ष, अधिकारी से मिलने के लिए जारी हुआ है, केवल वहीं के लिए अनुमन्य होगा। मुख्यालय परिसर में अनुरक्षण कार्य हेतु सम्बन्धित खण्डों, वर्गों जैसे- मुख्यालय, विद्युत,सिविल, कम्प्यूटर के सक्षम अधिकारी द्वारा ठेकेदार के श्रमिकों की संस्तुति के उपरान्त प्रवेश पास कार्यालय द्वारा पास निर्गत किये जायेंगे। निर्माण भवन परिसर में निर्धारित सीमा (बैरियर / बैरीकेडिंग) के अन्दर विभागीय मुख्य अभियन्ता एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण के वाहनों (सचिवालय पास सहित) जिसमें वह स्वयं बैठे हों, को ही प्रवेश दिया जायेगा।

विभागाध्यक्ष ने बताया कि विभागीय मुख्य अभियन्ता एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के वाहनों की सूची सुरक्षा सुपरवाइजर के पास उपलब्ध होगी। उप्र सचिवालय प्रवेश नीति-2018 के अन्तर्गत अनुमन्य आगन्तुकों, वाहनों को लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त ही प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी असुविधा के लिए मुख्यालय के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / श.चन्द्र