सांबा पुलिस ने गोवंश तस्करी के दो प्रयासों को किया विफल
सांबा, 24 जून (हि.स.)। गोवंश तस्करों और उनके प्रचारकों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए सांबा पुलिस ने घगवाल और सांबा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में दो गोवंश तस्करी के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया दो गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया
सांबा पुलिस ने गोवंश तस्करी के दो प्रयासों को किया विफल


सांबा, 24 जून (हि.स.)। गोवंश तस्करों और उनके प्रचारकों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए सांबा पुलिस ने घगवाल और सांबा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में दो गोवंश तस्करी के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया दो गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया और गोवंश तस्करों के चंगुल से नौ गोवंश को बचाया। गोवंश के अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी जब्त कर लिया गया।

बीपीपी बब्बर नाला और पीएस घगवाल के पीपी राजपुरा की पुलिस टीमों ने नाका बब्बर नाला पर वाहन जांच के दौरान सीमा सड़क से आ रहे एक टाटा मोबाइल पंजीकरण संख्या एचपी73-3144 को जांच के लिए रोकने का संकेत दिया। सतर्क पुलिसकर्मियों ने वाहन को सफलतापूर्वक रोका और उक्त वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया। वाहन की जांच के दौरान वाहन के अंदर चार गोवंश पाए गए जिन्हें क्रूर तरीके से बांधा गया था और बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से ले जाया जा रहा था।

गिरफ्तार किए गए गोवंश तस्कर की पहचान आदिल हुसैन पुत्र मोहम्मद वीरू निवासी माई चक फलोटे तहसील और जिला कठुआ के रूप में हुई है। पुलिस स्टेशन घगवाल में धारा 223/281 बीएनएस 11 पीसीए एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 67/2025 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गोवंश तस्करी की एक अन्य घटना में थाना सांबा की पुलिस पोस्ट सुपवाल की एक पुलिस टीम ने नाका सुपवाल में पंजीकरण संख्या एचपी73-0388 वाले एक टाटा मोबाइल लोड कैरियर को रोका और पांच गोवंश को बचाया जिन्हें बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से ले जाया जा रहा था।

गोवंश तस्कर की पहचान काला खान पुत्र फजल दीन निवासी घो कानपुर तहसील और जिला पठानकोट (पंजाब) के रूप में हुई है। पुलिस स्टेशन सांबा में धारा 223 बीएनएस, 11 पीसीए एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 167/2025 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता